WOMEN'S DAY 2018: संविधान ने दिये हैं महिलाओं को ये अधिकार
पूरी दुनिया में 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है. इस दिन महिलाओं के अधिकार की बात तो की जाती है, लेकिन वास्तविकता इससे अलग नजर आती है. क्योंकि पुरुषवादी समाज की सोच आज भी महिलाओं को उनके बुनियादी अधिकारों से बंचित रखती है. ग्रामीण इलाकों में तो आज भी महिलाएं सदियों पुरानी खोखली परंपराओं के आधार पर जीने को मजबूर है. ऐसे में महिला दिवस मनाये जाने का मकसद पूरा नहीं होता.
भारतीय संविधान ने महिलाओं को कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं. जिन्हें देश की हर महिला को जानना जरूरी है. संविधान द्वारा दिए गए इन अधिकारों के बारे में जानने के बाद ही महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरुक होंगी.
भारतीय संविधान ने महिलाओं को दिए हैं ये जरूरी अधिकार
- समान वेतन का अधिकार
- काम के दौरान हुए उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार
- नाम न छापने का अधिकार
- घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार
- मातृत्व संबंधी लाभ के लिए अधिकार
- कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार
- मुफ्त कानूनी मदद के लिए अधिकार
- रात में गिरफ्तार न होने का अधिकार
- संपत्ति पर अधिकार
- गरिमा और शालीनता के लिए अधिकार
Credit :https://m.dailyhunt.in/news/india/hindi/catch+news+hindi-epaper-catchhi/women+s+day+2018+sanvidhan+ne+diye+hai+mahilao+ko+ye+adhikar-newsid-83182744?ss=pd&s=a
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